Wheat Stock Limit Notification: दुकानदार इससे ज्यादा गेहूं नहीं कर सकेंगे स्टॉक, गोदाम में रख सकेंगे 3000 टन, खाद्य विभाग ने जारी किए निर्देश

Wheat Stock Limit Notification: दुकानदार इससे ज्यादा गेहूं नहीं कर सकेंगे स्टॉक, गोदाम में रख सकेंगे 3000 टन, खाद्य विभाग ने जारी किए निर्देश

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  • Publish Date - September 13, 2024 / 10:25 AM IST,
    Updated On - September 13, 2024 / 10:30 AM IST

भोपाल: Wheat Stock Limit Notification खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि गेहूं की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापारियों को गेहूँ के स्टॉक की सीमा तय कर दी गयी है। इस नई व्यवस्था में 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए व्यापारी/ थोक विक्रेता 3 हजार टन तक गेहूं का भण्डारण कर सकता है। रिटेलर, प्रत्येक रिटेलर आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी डिपो के लिए 3 हजार टन का गेंहूं का स्टॉक रख सकेगा।

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Wheat Stock Limit Notification मंत्री सिंह ने बताया है कि प्रत्येक व्यापारी को धारित स्टॉक की घोषणा नियमित रूप से भारत सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर करना होगी। कोई भी व्यापारी निर्धारित सीमा से अधिक गेहूँ का स्टॉक क्रय, विक्रय एवं विक्रय के लिए भण्डारित नहीं करेगा। गेहूँ के स्टॉक और परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन की कभी भी जाँच की जा सकेगी।

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