नई दिल्ली: Unified Pension Scheme Calculator केंद्र की मोदी सरकार ने अपने अधिनस्त कर्मचारियों को सौगात देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है और इस नई पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया जाएगा। UPS को मोदी सरकार ही नहीं कई कर्मचारी संगठनों ने NPS और OPS से बेहतर बताया है। UPS में NPS और OPS से इतर कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन सरकार ने UPS एक ऐसा प्रावधान भी किया गया है, जिसके अंदर आने वाले कर्मचारियों को पेंशन के तौर पर 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कहां कर्मचारियों के साथ खेला हुआ है।
Unified Pension Scheme Calculator UPS को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार कोई भी कर्मचारी अगर 10 साल तक नौकरी कर लेता है तो वो 10000 रुपए पेंशन का हकदार हो जाएगा। वहीं, 25 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर आजीवन भुगतान किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 10 साल से पहले नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों को क्या मिलेगा?
सरकार की ओर से जारी निर्देश को देखने पर ये पता चलता है कि 10 साल सेवा अवधि पूरा करने वाले कर्मचारी को 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर भुगतान किया जाएगा। लेकिन 10 साल से एक दिन पहले भी अगर नौकरी छोड़ देते हैं तो उन्हें 1 रुपए भी पेंशन नहीं मिलेगी। जबकि अगर कोई कर्मचारी 24 साल की नौकरी कर लेता है, तो फिर उसे न्यूनतम नहीं बल्कि 25 साल के लिए तय किए गए 50% की तुलना में कुछ कम या 45-50% के बीच पेंशन मिल सकती है।