ब्रिटेन: हानिकारक ऑनलाइन सामग्री वाली प्रौद्योगिकी कंपनियों पर जुर्माना, रोक लगाने की तैयारी

ब्रिटेन: हानिकारक ऑनलाइन सामग्री वाली प्रौद्योगिकी कंपनियों पर जुर्माना, रोक लगाने की तैयारी

ब्रिटेन: हानिकारक ऑनलाइन सामग्री वाली प्रौद्योगिकी कंपनियों पर जुर्माना, रोक लगाने की तैयारी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:00 pm IST
Published Date: December 15, 2020 1:11 pm IST

लंदन, 15 दिसंबर (भाषा) ब्रिटेन सरकार द्वारा की गई नई व्यवस्था के तहत नुकसानदेह ऑनलाइन सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करने में असफल रहने वाली प्रौद्योगिकी कंपनियों पर 1.8 करोड़ पाउंड तक या उनके वार्षिक वैश्विक कारोबार के 10 प्रतिशत के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है।

ब्रिटेन के डिजिटल मंत्री ओलिवर डाउडेन और गृह मंत्री प्रीति पटेल द्वारा तैयार किए जा रहे कानून के तहत सोशल मीडिया साइट, वेबसाइट, ऐप और अन्य सेवाओं को गैर-कानूनी सामग्री, जैसे बाल यौन शोषण, आतंकवादी सामग्री और आत्महत्या संबंधी सामग्री, को हटाना होगा और उनके प्रसार को सीमित करना होगा।

ब्रिटेन के संचार कार्यालय ऑफकॉम की नियामक के रूप में पुष्टि की गई है, और उसके पास आदेश का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर रोक लगाने का अधिकार होगा।

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पटेल ने कहा, ‘‘हम ऑनलाइन मंच पर बाल यौन शोषण, आतंकवादी सामग्री और अन्य हानिकारक सामग्री की अनुमति नहीं देंगे। प्रौद्योगिकी कंपनियों को सबसे पहले सार्वजनिक सुरक्षा का ख्याल रखना होगा या नतीजा भुगतना होगा।’’

नए कानून में नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधकों पर आपराधिक मुकदमे चलाने के प्रावधान भी शामिल हैं।

भाषा पाण्डेय महाबीर

महाबीर


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