Those filing ITR till March 31 will get exemption

सरकार का बड़ा ऐलान! इस तारीख तक कर लें ये जरूरी काम, वरना टैक्स छूट में उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान

Those filing ITR till March 31 will get exemption इन छूट का फायदा उठाने के लिए भी कुछ काम 31 मार्च तक कर लिए जाने चाहिए।

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Modified Date: March 12, 2023 / 10:28 AM IST
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Published Date: March 12, 2023 10:28 am IST

Those filing ITR till March 31 will get exemption: नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। वहीं 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-2023 भी समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में कई काम ऐसे हैं जो 31 मार्च तक किए जाने जरूरी है, ताकी उनका लाभ मिल सके। इनकम टैक्स दाखिल करते वक्त कई प्रकार की छूट भी मिलती है। इन छूट का फायदा उठाने के लिए भी कुछ काम 31 मार्च तक कर लिए जाने चाहिए।

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ITR दाखिला में मिलेगी छूट

फिलहाल दो टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्स दाखिल किया जाता है। पहला है पुराना टैक्स रिजीम और दूसरा है नया टैक्स रिजीम। अगर कोई पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्स दाखिल करता है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त कुछ छूट भी हासिल होती हैं। हालांकि इन छूट का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि जिन निवेश को दिखाकर छूट का फायदा लिया जा रहा है वो निवेश 31 मार्च 2023 से पहले किए जा चुके हों।

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टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट की समय सीमा 31 मार्च

Those filing ITR till March 31 will get exemption: FY2022-23 के लिए टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट की समय सीमा 31 मार्च, 2023 है। टैक्स योजना आपको टैक्स कम करने और अधिक धन बचाने की अनुमति देती है। सरकार का भी कहना है कि अगर पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट का लाभ लेना है तो वो निवेश 31 मार्च 2023 तक कर लिए जाने चाहिए। परिणामस्वरूप, आपको टैक्स बचाने के लिए उपलब्ध टैक्स सेविंग विकल्पों का लाभ उठाना चाहिए।

 

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