Ration Card Latest News: राशनकार्ड धारकों की बल्ले-बल्ले! राज्य सरकार BPL परिवारों के खाते में डाल रही पैसे, जानें कैसे करें आवेदन?

BPL Ration Card Holders Benefit: राशनकार्ड धारकों की बल्ले-बल्ले! राज्य सरकार BPL परिवारों के खाते में डाल रही पैसे, जानें कैसे करें आवेदन?

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  • Publish Date - August 2, 2024 / 01:51 PM IST,
    Updated On - August 2, 2024 / 01:51 PM IST

BPL Ration Card Holders Benefit: हरियाणा। आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों के लिए हरियाणा सरकार कई योजनाएं चला रही है। अगर आप भी बीपीएल कार्ड धारक है तो आपके लिए काम की खबर है। आपका घर पुराना हो चुका है और उसे ठीक कराने के लिए पैसे नहीं है। तो परेशान होने की जरुरत नहीं है। अब हरियाणा सरकार घर की मरम्मत के लिए पैसे दे रही है। गरीब परिवार को हरियाणा सरकार अंबेडकर आवास नवीकरण योजना के तहत घर को रिपेयर करने के लिए 80 हजार रुपए की आर्थिक मदद करेगी।

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हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ केवल गरीब लोगों को मिलता है। योजना के तहत गरीब लोग घर को ठीक करवा सकते हैं। इससे घर की मरम्मती भी आसानी से हो जायेगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। उसके बाद ही आपको यह सरकारी मदद मिल पायेगी।

अंबेडकर आवास नवीकरण योजना का लाभ

BPL Ration Card Holders Benefit: हरियाणा सरकार अंबेडकर आवास नवीकरण स्कीम के तहत गरीब परिवारों के घर के नवीनीकरण के लिए आर्थिक मदद करती है।अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना होगा। योजना के आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, फैमली के एक सदस्य के नाम मकान के पेपर, राशन कार्ड, मकान के साथ एक फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ ही किसी सरकारी बैंक में खाता भी होना जरूरी है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

1. हरियाणा राज्य का निवासी होना जरूरी है।
2. आवेदक के पास गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है।
3. आवेदन करने वाले के नाम 10 साल पुराना जर्जर मकान होना चाहिए।
4. आवेदक योजना का लाभ केवल एक बार ले सकता है।
5. बीपीएल सूची में आने वाले लोगों को स्कीम के धनराशि मिलने में प्राथमिकता दी जाएगी।

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डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में कैसे करें आवेदन

  • डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा सरल पोर्टल पर लॉगिन करके अपना आवेदन करना होता है।
  • इसके लिए सबसे पहले पात्र आवेदक को हरियाणा के सरल पोर्ट https://saralharyana.gov.in/ पर जाना है।
  • इसके बाद पोर्टल के होमपेज पर आपको लॉगइन करना है।
  • यदि आप इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो सबसे पहले आपको New user? Register here के लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्टर करना है।
  • लॉगइन करने के बाद आपको पोर्टल पर संबंधित योजना का लिंक दिखाई देगा।
  • आवेदन हेतु इस लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरकर अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना है।
  • इसके बाद आपको 30 रुपए की राशि का ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना है।
  • इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर आवेदन पत्र सबमिट करना है।

 

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