नई दिल्ली। हवाई यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि एयर इंडिया अगले 10 दिनों तक पर्ण उड़ाने चला सकती है। लेकिन इसके बाद मिडिल सीटों के लिए बुकिंग 10 दिन की मियाद के बाद नहीं ली जाएगी।
Read More News: सारा ने शेयर की हार्ड वर्कआउट का वीडियो, जिम में बहा रहीं पसीना.. वीडियो वायरल
दरअसल कोर्ट ने 10 दिनों की छूट इस वजह से दी है क्योंकि बुकिंग पहले से ही हो चुकी है। वहीं अब 10 दिनों के बाद कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) और एयर इंडिया इस मामले की पेंडेंसी के दौरान किसी भी मानदंड को बदलने के लिए स्वतंत्र हैं।
Read More News: जैविक सब्जियां एवं कृषि उत्पादों के लिए सुलभ सुविधा, एक कॉल में घर बैठे मिलेंगे
Directorate General of Civil Aviation (DGCA) and Air India are free to alter any norms it may consider appropriate during the pendency of the matter, said the Chief Justice of India Sharad Arvind Bobde in Supreme Court. https://t.co/zG1jkWPYSM
— ANI (@ANI) May 25, 2020
सुपीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए अलग आदेश जारी करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि हम आम तौर पर हाई कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन सॉलीसिटर जनरल ने विदेश में फंसे भारतीयों की वजह से पैदा हुई कठिनाई के बारे में बताया है। उन्हें यात्रा के लिए वैध टिकट जारी किए गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश से बहुत चिंता और कठिनाइयां पैदा हुई हैं।
Read More News:टीम इंडिया के तेज गेदबाज मोहम्मद शमी की वाइफ ने शेयर किया नया वीडियो, लिखा-हाथी