कब्जे के लिए नहीं आने वाले खरीदारों के आम्रपाली परियोजना के फ्लैट बेचे जाएं: उच्चतम न्यायालय

कब्जे के लिए नहीं आने वाले खरीदारों के आम्रपाली परियोजना के फ्लैट बेचे जाएं: उच्चतम न्यायालय

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  • Publish Date - January 9, 2025 / 09:12 PM IST,
    Updated On - January 9, 2025 / 09:12 PM IST

नयी दिल्ली, नौ जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आम्रपाली की परियोजनाओं में फ्लैट का कब्जा लेने के लिए घर खरीदारों के नहीं आने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि बुकिंग रद्द कर दी जाएगी और फ्लैट अन्य खरीदारों को बेच दिए जाएंगे। इन परियोजनाओं का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी द्वारा किया जा रहा है।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि, जिन्हें इस मामले में ‘कोर्ट रिसीवर’ नियुक्त किया गया था, से कहा कि वे उन संपत्तियों की नवीनतम स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें जो नहीं बिकी हैं या जहां घर खरीदार उनसे संपर्क करने के प्रयासों के बावजूद नहीं आए हैं।

पीठ ने कहा, “हम कोर्ट रिसीवर से अनुरोध करेंगे कि वह हालिया रिपोर्ट दाखिल करें, जिसमें उनके और एनबीसीसी के प्रयासों के बावजूद घर खरीदारों को कब्जा नहीं दिया गया है।”

नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रविन्द्र कुमार ने पीठ को बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने गोल्ड होम परियोजना में अतिरिक्त फ्लैटों के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है और अन्य पांच परियोजनाओं के संबंध में एनबीसीसी द्वारा कुछ अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है।

भाषा अनुराग अजय

अजय