Sim Card New Rules: अगर आप भी नया सिम कार्ड खरीदने की सोच रहे हैं या फिर अपना सिम कार्ड पोर्ट करवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल, सरकार ने अपनी सिम कार्ड लेने के लिए नियम बदल दिए हैं। दरअसल, दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड खरीदने के प्रक्रिया को अब पेपरलेस बना दिया है। अब नया सिम कार्ड खरीदने या ऑपरेटर बदलने पर खुद ही अपना डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकेंगे।
दरअसल, दूरसंचार विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से सिम कार्ड के नए नियम की घोषणा की है। इसमें उन्होंने यूजर्स को नया सिम कार्ड खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। यह नया नियम यूजर्स के निजी दस्तावेज के साथ की जाने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए लाया गया है। वहीं, डिजिटल इंडिया के तहत पूरी तरह से पेपरलेस व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया है।
बता दें कि, दूरसंचार विभाग ने अपने पोस्ट में बताया कि बड़ा टेलीकॉम रिफॉर्म करते हुए अब यूजर्स के लिए e-KYC (नो योर कस्टमर) के साथ-साथ सेल्फ KYC लाया गया है। प्रीपेड से पोस्टपेड में अपना नंबर बदलने के लिए भी यूजर्स को टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास नहीं जाना होगा। यूजर्स अब इसके लिए OTP यानी वन टाइम पासवर्ड पर बेस्ड सर्विस का लाभ ले सकेंगे।बिना कोई फोटोकॉपी या डॉक्यूमेंट शेयर किए आप नया सिम कार्ड खरीद सकेंगे।दूरसंचार विभाग की यह पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया यूजर्स के डॉक्यूमेंट के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाएगी। अब किसी के नाम पर फर्जी सिम जारी नहीं किया जा सकेगा।
Sim Card New Rules: यही नहीं, दूरसंचार विभाग ने यूजर्स को अपना KYC ऑनलाइन वेरिफाई करने के लिए सेल्फ KYC की भी सुविधा शुरू की है। यूजर्स DigiLocker का इस्तेमाल करके खुद से अपना KYC वेरिफाई कर सकेंगे। अगर, कोई यूजर अपना नंबर प्रीपेड से पोस्टपेड में या फिर पोस्टपेड से प्रीपेड में स्विच करना चाहते हैं तो उन्हें टेलीकॉम ऑपरेटर के ऑफिस नहीं जाना होगा। वो OTP बेस्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस के जरिए कनेक्शन को स्विच कर पाएंगे।