श्रीराम जनरल ने धोखाधड़ी से मोटर बीमा दावा करने के मामले में मुकदमा जीता

श्रीराम जनरल ने धोखाधड़ी से मोटर बीमा दावा करने के मामले में मुकदमा जीता

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  • Publish Date - March 23, 2025 / 07:21 PM IST,
    Updated On - March 23, 2025 / 07:21 PM IST

नयी दिल्ली, 23 मार्च (भाषा) श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी (एसजीआईसी) ने रविवार को कहा कि उसने धोखाधड़ी से मोटर बीमा दावा करने के मामले में मुकदमा जीता है।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया है कि वह मोटर बीमा दावों के मामलों में चिकित्सकों, वकीलों और पुलिस अधिकारियों के बीच सांठगांठ की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करें।

श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस मामले में एक अस्पताल, पुलिस अधिकारियों और वकीलों के बीच सांठगांठ का भी खुलासा हुआ है, जो जाली दस्तावेज, फर्जी प्रमाण पत्र और दवा के बिल जमा करके मोटर वाहन दुर्घटना बीमा राशि का दावा करते थे।

कंपनी ने कहा कि यह मामला दावेदार राकेश वल्टिया से संबंधित है, जिन्होंने सड़क दुर्घटना में लगी चोटों के लिए मुआवजे की मांग की थी।

इस फैसले पर प्रतिक्रिया करते हुए श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कार्यकारी निदेशक अश्विनी धनावत ने कहा कि इससे कंपनी के मजबूत दावा प्रबंधन ढांचे का पता चलता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारे संसाधन उन पॉलिसीधारकों को मिलें, जिन्हें वास्तव में सुरक्षा की आवश्यकता है।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय