नई दिल्ली : Sellers of fake gold should be careful : लोग सोने के जेवर खरीदते तो हैं, लेकिन उन्हें सोने की शुद्धता के बारे में पता नही होता। इसी का फायदा उठाकर ज्वेलर्स अपने ग्राहकों को बिना हॉलमार्क वाला सोना थमा देते हैं। ये सोना कैरेट वाला सोना या अशुद्ध होता है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<
वहीं, जब आप उस सोने को बदलने या बेचने जाते हैं, तो आपको उसकी कम कीमत मिलती है। ग्राहकों की इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने एक नया नियम बनाया है। इस नियम का दूसरा चरण 1 जून से लागू हो जाएगा।
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Sellers of fake gold should be careful : इस नियम का पहला चरण देश के 256 जिलों में 23 जून 2021 को लागू किया गया था। इसके लागू होने के बाद ज्वैलर्स बिना हॉलमार्क वाला सोना नहीं बेच सकेंगे।
Sellers of fake gold should be careful : दरअसल, अब तक 6 शुद्धता श्रेणियों 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट के लिए सोने की हॉलमार्किंग की अनुमति थी। इस प्रकार अन्य शुद्धता (21KT या 19KT) के सोने के आभूषणों को बेचने से पहले हॉलमार्क करना अनिवार्य नहीं था। अब यह नियम बदल जाएगा। अब ज्वेलर्स बगैर हॉलमार्क वाला सोना नहीं बेच सकेंगे।
बीआईएस देती है हॉलमार्किंग प्रक्रिया को अंजाम
Sellers of fake gold should be careful : बता दें कि, भारत सरकार के तहत एक एजेंसी बीआईएस सोने की शुद्धता और सुंदरता को प्रमाणित करने के लिए हॉलमार्किंग की इस प्रक्रिया को अंजाम देती है। हॉलमार्क वाला सोना प्रमाणित सोना होता है, जो गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया से गुजरता है, जिसे हॉलमार्किंग कहा जाता है।ग्राहकों द्वारा खरीदे गए सभी सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य है, भले ही खरीदे गए सोने की शुद्धता ग्रेड कुछ भी हो।
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Sellers of fake gold should be careful : सोने की हॉलमार्किंग से ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि जो सोना वे खरीद रहे हैं वह ठीक वैसी ही शुद्धता है, जैसा कि हॉलमार्क में बताया गया है। यह नियम लागू होने के बाद नकली सोना बेचने वालों की अब खैर नहीं होगी। हॉलमार्क के बगैर सोना बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।