सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के समयसीमा प्रावधानों में किए संशोधन

सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के समयसीमा प्रावधानों में किए संशोधन

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  • Publish Date - January 8, 2025 / 09:50 PM IST,
    Updated On - January 8, 2025 / 09:50 PM IST

नयी दिल्ली, आठ जनवरी (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) के लिए अनुपालन समयसीमा को ‘दिनों’ के बजाय ‘कार्य दिवसों’ में पेश करने के साथ समयसीमा में संशोधन कर दिया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को जारी एक परिपत्र में रेटिंग प्रक्रियाओं और प्रकाशन प्रोटोकॉल को मानकीकृत करने के उद्देश्य से सीआरए के लिए नियमों में बदलाव की घोषणा की।

ये बदलाव क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर गठित एक कार्यसमूह की अनुशंसाओं के आधार पर किए गए हैं। कार्यसमूह ने मौजूदा समयसीमाओं, खासकर गैर-कार्य दिवसों में पैदा होने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला था।

सेबी ने कहा, ‘‘कारोबारी सुगमता के लिए सीआरए कार्यसमूह की सिफारिशों में से एक समयसीमा निर्दिष्ट करने के दृष्टिकोण में ‘दिनों’ के बजाय ‘कार्य दिवसों’ में संशोधन से संबंधित है।’

संशोधित नियमों के तहत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को कोई घटना होने के सात कार्य दिवसों के भीतर रेटिंग कार्रवाइयों पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की जरूरत है जो पहले सात कैलेंडर दिन होती थी।

इसी तरह, ऋण सेवा में देरी के मामलों में रेटिंग की समीक्षा के लिए समयसीमा को दो कैलेंडर दिन से दो कार्य दिवसों में समायोजित किया गया है।

इसके अलावा सेबी ने चूक न करने वाला ब्योरा यानी ‘एनडीएस’ लगातार तीन महीनों तक पेश न किए जाने पर रेटिंग को ‘जारीकर्ता सहयोग नहीं कर रहा’ के रूप में चिह्नित करने की समयसीमा को सात कैलेंडर दिनों के बजाय पांच कार्यदिवस कर दिया है।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय