सेबी रोज वैली समूह की 27 संपत्तियों की 25 नवंबर को नीलामी करेगा

सेबी रोज वैली समूह की 27 संपत्तियों की 25 नवंबर को नीलामी करेगा

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  • Publish Date - October 16, 2024 / 07:55 PM IST,
    Updated On - October 16, 2024 / 07:55 PM IST

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को कहा कि वह अवैध योजनाओं के जरिये जनता से जुटाई गई धनराशि की वसूली के लिए 25 नवंबर को रोज वैली समूह की 27 संपत्तियों की नीलामी करेगा, जिनका आरक्षित मूल्य 63.26 करोड़ रुपये है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि इस नीलामी में शामिल होने वाली रोज वैली की संपत्तियों में पश्चिम बंगाल और बिहार में स्थित फ्लैट, भवन, जमीन के टुकड़े और होटल शामिल हैं। इन संपत्तियों का कुल आरक्षित मूल्य 63.26 करोड़ रुपये है।

ई-नीलामी 25 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे के बीच आयोजित की जाएगी।

बाजार नियामक ने कहा कि एक समिति संपत्तियों की बिक्री की देखरेख करेगी और इससे मिली रकम निवेशकों को पैसे चुकाने में इस्तेमाल की जाएगी। मई, 2015 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस समिति का गठन किया गया था।

सेबी ने कहा कि सफल बोलीदाता को संपत्ति के हस्तांतरण के लिए कानून के अनुसार देय शुल्क/फीस जैसे लागू स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, पंजीकरण व्यय, फीस आदि का वहन करना होगा।

इस साल अगस्त में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता की एक पीएमएलए अदालत के आदेश पर रोज वैली ग्रुप की फर्जी योजना के शिकार निवेशकों को 19.40 करोड़ रुपये वापस दिलाने में मदद की है।

इससे पहले मई में भी सेबी ने रोज वैली की 8.6 करोड़ रुपये मूल्य की 22 संपत्तियों की नीलामी की थी।

जून, 2022 में सेबी ने निवेशकों के 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया की वसूली के लिए रोज वैली होटल्स एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड और उसके तत्कालीन निदेशकों के बैंक खातों के साथ-साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का आदेश दिया था।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय