सेबी ने ऋण प्रतिभूतियों के लिए सूचीबद्धता समय घटाया

सेबी ने ऋण प्रतिभूतियों के लिए सूचीबद्धता समय घटाया

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  • Publish Date - September 26, 2024 / 07:37 PM IST,
    Updated On - September 26, 2024 / 07:37 PM IST

नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम की सूचीबद्धता के लिए समयसीमा छह कार्य दिवस से घटाकर तीन कार्य दिवस करने का निर्णय किया। इस पहल का मकसद कोष तक पहुंच में तेजी लाना है।

नयी समयसीमा पहले साल के लिए वैकल्पिक होगी और उसके बाद अनिवार्य होगी।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘ऋण प्रतिभूतियों और गैर-परिवर्तनीय विमोच्य तरजीही शेयर (एनसीआरपीएस) के सार्वजनिक निर्गम के मामले में सूचीबद्धता समय को सौदे वाले दिन जमा तीन कार्य दिवस (टी प्लस तीन) कर दिया है जो फिलहाल सौदे वाला दिन जमा छह दिन (टी प्लस छह) है।’’

इस कदम से ऋण प्रतिभूति जारी करने वालों की कोष तक तेजी से पहुंच हो सकेगी।

साथ ही यह कदम ऋण प्रतिभूतियों और गैर-परिवर्तनीय विमोच्य तरजीही शेयरों के सार्वजनिक निर्गम के मामले में सूचीबद्धता समय को निजी नियोजन आधार पर जारी गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों और अन्य प्रतिभूतियों के समरूप करेगा।

इसके अलावा, ऋण प्रतिभूति जारी करने वालों के लिए अनुपालन में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए कारोबार जमा तीन कार्य दिवस की सूचीबद्धता समयसीमा स्वैच्छिक आधार पर एक नवंबर, 2024 या उसके बाद जारी होने वाली ऋण प्रतिभूतियों और एनसीआरपीएस के सार्वजनिक निर्गमों पर लागू होगा। वहीं अनिवार्य आधार पर यह एक नवंबर, 2025 से लागू होगी।

सेबी ने, इसी सप्ताह ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम के लिए आवेदन प्रक्रिया को बेहतर बनाने को लेकर कदम उठाया। इसके तहत बाजार मध्यस्थों के जरिये पांच लाख रुपये तक के निवेश को लेकर व्यक्तिगत निवेशकों को कोष ‘ब्लॉक’ करने के लिए केवल यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) का उपयोग करने को कहा गया है।

भाषा रमण अजय

अजय