नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को नियामकीय उल्लंघन के मामले में आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
सेबी द्वारा पारित आदेश के अनुसार, कंपनी को 45 दिन के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है।
यह आदेश सेबी द्वारा शेयर बाजारों और डिपॉजिटरी के साथ मिलकर 25 नवंबर, 2021 से 15 दिसंबर, 2021 तक पंजीकृत शेयर ब्रोकर और डिपॉजिटरी प्रतिभागी आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड के खातों और अन्य रिकॉर्ड की जांच करने के बाद आया है।
यह निरीक्षण एक अप्रैल, 2020 से 31 अक्टूबर, 2021 तक किया गया था।
सेबी ने जांच में पाया कि क्रेडिट बैलेंस ग्राहकों के कोष का डेबिट बैलेंस ग्राहकों के दायित्वों को पूरा करने और/या अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए गलत इस्तेमाल किया गया था। दुरुपयोग की राशि 22.07 लाख रुपये से लेकर 16.36 करोड़ रुपये तक थी।
इसके अलावा, ब्रोकर ने निरीक्षण अवधि के दौरान दैनिक समाधान विवरण नहीं रखा था, शेयर बाजार को मार्जिन संग्रह की गलत जानकारी की थी और जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के तहत 10 लाख रुपये के वित्तीय आंकड़ों (सभी ग्राहकों का कुल डेबिट बैलेंस) का विवरण सही ढंग से रिपोर्ट नहीं किया था।
इसके अलावा, नियामक ने पाया कि 28 मामलों में ग्राहक की सहमति के बिना ही (अनधिकृत व्यापार) ‘ट्रेड’ निष्पादित किया गया।
भाषा अनुराग अजय
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