रिलायंस इंडस्ट्रीज और दो व्यक्तियों पर SEBI ने लगाया इतने लाख का जुर्माना, 45 दिनों में करना होगा जमा

SEBI imposed a fine in Reliance Industries : पूंजी बाजार नियामक SEBI ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और दो व्यक्तियों पर जियो-फेसबुक सौदे के बारे

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  • Publish Date - June 20, 2022 / 11:01 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:51 PM IST

नई दिल्ली : SEBI imposed a fine in Reliance Industries : पूंजी बाजार नियामक SEBI ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और दो व्यक्तियों पर जियो-फेसबुक सौदे के बारे में शेयर बाजारों को सीधे जानकारी नहीं देने पर कुल 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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SEBI के आदेश में कहा गया ये

SEBI imposed a fine in Reliance Industries :  भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सोमवार को एक आदेश में कहा कि जियो-फेसबुक सौदे के बारे में शेयर बाजारों को सीधे जानकारी न देकर समाचारपत्र में इसकी जानकारी दी गई थी। इसे सेबी के प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज और सावित्री पारेख एवं के सेतुरामन पर संयुक्त रूप से 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है।

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45 दिनों के भीतर जमा करना होगा जुर्माना

SEBI imposed a fine in Reliance Industries : SEBI के आदेश के मुताबिक, जुर्माने की रकम को 45 दिनों के भीतर जमा करना होगा। SEBI की अधिनिर्णय अधिकारी बर्नाली मुखर्जी ने इस आदेश में कहा कि जियो प्लेटफॉर्म में 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी लेने के लिए फेसबुक के 43,574 करोड़ रुपये निवेश करने के सौदे के बारे में समाचार 24-25 मार्च, 2020 को आया था। लेकिन इस बारे में शेयर बाजारों को सूचना 22 अप्रैल, 2020 को दी गई थी।

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