सेबी ने खाते में पड़ी बिना उपयोग वाली राशि के निपटान को लेकर नियम को आसान बनाया

सेबी ने खाते में पड़ी बिना उपयोग वाली राशि के निपटान को लेकर नियम को आसान बनाया

  •  
  • Publish Date - December 28, 2023 / 08:36 PM IST,
    Updated On - December 28, 2023 / 08:36 PM IST

नयी दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयर ब्रोकर के पास ग्राहकों के खाते में पड़ी बिना उपयोग वाली राशि के निपटान को लेकर नियम को आसान बनाया है।

इसके तहत, अब शेयर ब्रोकर ग्राहकों के खाते में पड़ी बिना उपयोग वाली राशि (रनिंग एकाउंट) का निपटान तिमाही या माह के पहले शुक्रवार या शनिवार को कर सकते हैं।

कारोबारी सदस्य दिन की समाप्ति (ईओडी) पर कोष को लेकर दायित्व पर विचार करने के बाद शेयर बाजार की तरफ से निर्धारित तिथियों पर तिमाही और मासिक आधार पर ग्राहकों की पसंद के अनुसार ‘रनिंग’ खातों’ का निपटान करेंगे।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ग्राहकों के खातों के ऐसे मासिक और तिमाही निपटान की तारीखों पर एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए शेयर बाजारों को ‘रनिंग’ खातों (तिमाही और मासिक) के निपटान के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत में संयुक्त रूप से कैलेंडर जारी करने के लिए कहा है।

सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि जनवरी-मार्च, 2024 के तिमाही निपटान और जनवरी, 2024 के मासिक निपटान के लिए नया नियम लागू होगा।

मौजूदा व्यवस्था के तहत सेबी ने तिमाही या महीने के पहले शुक्रवार को ग्राहक के खाते में पड़ी राशि का निपटान अनिवार्य है।

यह कदम ब्रोकरों के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम (आईएसएफ) के आग्रह के बाद उठाया गया है। उनका कहना था कि निपटान के एक ही दिन होने के कारण ब्रोकरों के सामने समस्याएं आती हैं।

निपटान के दिन व्यस्त गतिविधियों के कारण गलतियों और चूक की संभावना होती है।

उन्होंने सुझाव दिया था कि परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण कारोबारी सदस्यों को ग्राहकों के ‘रनिंग’ खातों के निपटान के लिए शुक्रवार और/ या शनिवार की अनुमति दी जानी चाहिए।

परिपत्र के अनुसार, ‘‘उचित विचार-विमर्श के बाद, सेबी ने ग्राहकों के चालू खाते का निपटान शुक्रवार और/या शनिवार को करने की सिफारिश को स्वीकार करने का निर्णय किया है। इससे निपटान की प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी और विभिन्न संबद्ध पक्षों के लिए कामकाज करने में आसानी होगी।’’

भाषा

रमण अजय

अजय