नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को आठ इकाइयों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया और कथित तौर पर ‘फ्रंट-रनिंग’ गतिविधियों से अर्जित 4.82 करोड़ रुपये की राशि को जब्त कर लिया।
‘फ्रंट-रनिंग’ का मतलब शेयर बाजार के उस गैरकानूनी तरीके से है, जहां कोई इकाई किसी ब्रोकर या विश्लेषक से मिली गैर-सार्वजनिक जानकारी के आधार पर लेनदेन करती है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कुछ इकाइयों द्वारा गगनदीप कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड (बड़े ग्राहक) के सौदों के कथित तौर पर फ्रंट-रनिंग से संबंधित होने की जांच के बाद यह कार्रवाई की है। सेबी की जांच की अवधि सितंबर, 2018 से सितंबर, 2023 तक थी।
सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि आशीष कीर्ति कोठारी, उनके परिवार के सदस्य और उनके एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) पर बड़े ग्राहक के फ्रंट-रनिंग सौदे करने का आरोप है।
सेबी ने कहा कि इस तरह के सौदों में लिप्त होकर इन इकाइयों ने सेबी अधिनियम के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया। लिहाजा आठ इकाइयों को अगले आदेश तक प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या सौदेबाजी करने से रोक दिया गया है।
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