भोपाल: Scrap Policy Benefits for New Car प्रदेश में शासन और निगम के स्वामित्व के 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को तथा फिटनेस परीक्षण में असफल रहने वाले निजी वाहनों को सुव्यवस्थित रूप से स्क्रेप कराने के लिये परिवहन विभाग द्वारा वाहन स्क्रेपिंग सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में भोपाल जिले में दो तथा इंदौर जिले में एक रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रेपिंग फेसिलिटी केन्द्र प्रारंभ हो चुके है।
Scrap Policy Benefits for New Car रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रेपिंग फेसिलिटी केन्द्र के माध्यम से आम नागरिकों द्वारा वाहन स्क्रेप कराने को प्रोत्साहित करने के लिये उनके द्वारा नवीन वाहन क्रय करने पर मोटरयान कर में 15 प्रतिशत और गैर परिवहन यान के लिये 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। राज्य में पंजीकृत किन्ही भी प्रवर्ग तथा किसी भी आयु सीमा के मोटरयानों के लिये, जिन पर किसी मोटरयान कर या शास्ति की शोध्य राशि पर 90 प्रतिशत तक की छूट प्रदाय की गई है। इस योजना के माध्यम से 600 वाहनों से 57 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त किया गया है।
प्रदेश के व्यावसायिक वाहन मालिकों को वाहनों के टेक्स, परमिट, फिटनेस आदि की जानकारी देने के लिये परिवहन विभाग द्वारा एक कॉल सेंटर बनाया गया है, जिस पर फोन कर वाहन मालिक अपने वाहन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते है। विभाग में नागरिकों की सुविधा के लिये ई-सेवा प्रारंभ की गयी है। नागरिक परिवहन विभाग की वेबसाइट www.transport.mp.gov.in पर वाहन संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते है।
प्रदेश में संचालित यात्री वाहनों में दिव्यांग को किराये में 50 प्रतिशत की छूट प्रदाय की जा रही है। इसके साथ सार्वजनिक परिवहन से उनके लिये एक सीट भी आरक्षित की गई है। विभागीय गतिविधियों एवं जनसामान्य के उपयोग में आने वाले फार्म प्रचलित नियमों और इससे संबंधित सामग्रियों को जनसामान्य तक पहुँचाने के लिये विभाग की वेबसाइट www.transport.mp.gov.in पर प्रदर्शित किया गया है। विभागीय वेबसाइट पर mp.gov.in डोमेन में और विभाग के डाटा सेंटर का राज्य डाटा सेंटर में ट्रांसफर करके व्यवस्था को और पारदर्शी बनाया गया है।