नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने बाजार नियामक सेबी के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें पीटीसी इंडिया के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) राजीब कुमार मिश्रा को कंपनी कामकाज में कथित चूक से संबंधित मामले में छह महीने के लिए किसी सूचीबद्ध इकाई में निदेशक बनने से रोक दिया गया था।
सैट का यह फैसला मिश्रा की अपील पर आया है। मिश्रा ने सेबी के आदेश के खिलाफ दायर अपनी अपील में कहा था कि वह कंपनी के कारोबार संचालन के लिए ‘प्रभारी’ और जिम्मेदार नहीं थे।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने बुधवार को पारित अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और ‘अपीलकर्ता को किसी गलती के बगैर लगभग छह महीने तक इस आदेश को झेलना पड़ा है।’
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 12 जून के अपने आदेश में मिश्रा को पीएफएस में कंपनी प्रशासन संबंधी खामियों के लिए किसी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद धारण करने से छह महीनों के लिए रोक दिया था।
इसके साथ सेबी ने मिश्रा पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
पीटीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित पीएफएस एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है।
इस आदेश के बाद मिश्रा को पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (पीएफएस) के चेयरमैन एवं गैर-कार्यकारी निदेशक और पीटीसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी पद से हटना पड़ा था।
मिश्रा के अलावा सेबी ने कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पवन सिंह को भी दो साल के लिए किसी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक का पद लेने से रोक दिया था और उनपर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
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