नयी दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) धन हेराफेरी मामले में रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट को 26 करोड़ रुपये का मांग नोटिस भेजा है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इससे पहले इस मामले में रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर जुर्माना लगाया था, जिसे चुकाने में विफल रहने पर यह मांग नोटिस भेजा गया है।
नियामक ने यह चेतावनी भी दी कि अगर रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जिसे अब आरबीईपी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) ने बृहस्पतिवार को जारी नोटिस के 15 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया तो बैंक खातों सहित उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी।
सेबी ने मांग नोटिस में 15 दिन के भीतर ब्याज और वसूली लागत सहित 26 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
इस साल अगस्त में, बाजार नियामक ने आरएचएफएल धन हेराफेरी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी और 24 अन्य को पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था।
भाषा पाण्डेय अजय
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