रिजर्व ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों में किया संशोधन, एक अप्रैल से लागू होंगे नए नियम |

रिजर्व ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों में किया संशोधन, एक अप्रैल से लागू होंगे नए नियम

रिजर्व ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों में किया संशोधन, एक अप्रैल से लागू होंगे नए नियम

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Modified Date: March 24, 2025 / 09:49 PM IST
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Published Date: March 24, 2025 9:49 pm IST

मुंबई, 24 मार्च (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। इस कवायद का मकसद इन क्षेत्रों को बेहतर ढंग से लक्षित बैंक कर्ज उपलब्ध कराना है।

आरबीआई ने कहा कि नए दिशानिर्देश एक अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे।

आरबीआई ने बयान में कहा, ”संशोधित दिशानिर्देशों से अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बेहतर ढंग से लक्षित बैंक ऋण की सुविधा मिलने की उम्मीद है।”

नए मानदंडों में किए गए बदलावों में कई ऋण सीमाओं को बढ़ाना शामिल है। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा के तहत वर्गीकरण को व्यापक बनाया गया है।

इनमें कमजोर वर्गों की श्रेणी के तहत कर्ज लेने की योग्यता की सूची को भी बढ़ाया गया है और शहरी सहकारी बैंकों के ऋण पर मौजूदा सीमा को भी खत्म किया गया है।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)