RBI Imposes Penalty on South Indian Bank: नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘जमा पर ब्याज दर’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर कुछ निर्देशों के अनुपालन में खामी के लिए साउथ इंडियन बैंक पर 59.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक की 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया गया था।
RBI के निर्देशों और संबंधित पत्राचार के गैर-अनुपालन के आधार पर साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड को एक नोटिस जारी किया गया था। नोटिस पर बैंक के जवाब तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक प्रस्तुतिकरणों पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक के विरुद्ध लगाए गए आरोप सत्य हैं, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना आवश्यक है।
SBI और HDFC पर भी लग चुका है जुर्माना
इससे पहले आरबीआई नियमों का पालन नहीं करने पर एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक पर भी जुर्माना लगा चुका है। RBI ने कहा कि बैंक ने एसएमएस/ई-मेल या पत्र के माध्यम से कुछ ग्राहकों को सूचित किए बिना न्यूनतम शेष/औसत न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने पर दंडात्मक शुल्क लगाया है। आरबीआई ने कहा कि, यह जुर्माना वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव डालना नहीं है।
क्या ग्राहकों पर पड़ेगा असर?
इससे पहले भी नियमों का पालन नहीं करने पर रिजर्व बैंक की तरफ से कई अलग-अलग बैंकों पर जुर्माना लगाया जा चुका है. लेकिन आपको बता दें आरबीआई की तरफ से बैंकों पर इस तरह लगाए जाने वाले जुर्माने से ग्राहकों पर कोई असर नहीं होता. ग्राहकों का बैंक के साथ लेनदेन पहले की ही तरह सुचारू रूप से चलता रहता है. न ही बैंक की तरफ से ग्राहकों को दिये जाने वाले फायदे पर इसका कोई असर होता है.