RBI News Rules: आधुनिकता के इस दौर में आज कर हर किसी के पास बैंक अकाउंट है। जिसका हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग करता है। कोई बचत के लिहाज से तो कोई व्यापार संबंधित लेनदेन के लिए बैंक खाते को अपनाते हैं। इसके अलावा एफडी, आरडी समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, किसी को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए भी बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप लेनदेन नहीं करते हैं तो आपका बैंक खाता बंद हो सकता है। अगर कोई खाताधारक लगातार लेन-देन नहीं करता है तो उसका अकाउंट डीएक्टिव कर दिया जाएगा।
बता दें कि, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंक अकाउंट यूजर्स को 730 दिनों के भीतर यानी 2 साल के अंदर लेनदेन करना होगा। अगर 2 साल से ज्यादा हो जाए और किसी तरह का लेनदेन खाताधारक ने अपने बैंक अकाउंट से नहीं करते हैं तो खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिसके बाद आप इस खाते से किसी तरह का लेनदेन नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि बैंक खाते में जमा राशि का भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें फायदे की बात ये हैं कि बैंक खाते में रकम जमा रहेगी और उस पर नियमित ब्याज भी दिया जाएगा।
अकाउंट डीएक्टिव होने पर बैंक जाकर केवाईसी प्रक्रिया को अपनाना जरूरी होता है। डीएक्टिव बैंक अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपको अपने बैंक ब्रांच जाना होगा। यहां जाकर आपको केवाईसी प्रक्रिया को अपनाना होगा। इसके लिए बैंक में केवाईसी फॉर्म को जमा करें। साथ ही दो तस्वीर, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज को जमा करें। अगर ज्वाइंट बैंक अकाउंट है तो इसके लिए दोनों खाताधारकों के लिए KYC documents को बैंक में जमा करना जरूरी है।
RBI News Rules: दरअसल, आरबीआई के नियम के अनुसार 2 साल से ज्यादा होने पर अगर बैंक खाते से कोई लेनदेन नहीं होता है, तो आपके खाते को एक्टिव न होने के कारण डीएक्टिव कर दिया जाता है। ऐसे में बैंक जाकर केवाईसी प्रक्रिया को अपनाना जरूरी होता है। इसके लिए आपको किसी तरह का भुगतान नहीं करना होता है। डीएक्टिव खाते में अगर बैलेंस भी नहीं है तो आप पर कोई पेनाल्टी नहीं लगती है।