रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए स्व-नियामकीय संगठनों की मान्यता को लेकर आवेदन मंगाए

रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए स्व-नियामकीय संगठनों की मान्यता को लेकर आवेदन मंगाए

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  • Publish Date - June 19, 2024 / 07:29 PM IST,
    Updated On - June 19, 2024 / 07:29 PM IST

मुंबई, 19 जून (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एनबीएफसी के लिए स्व-नियामकीय संगठनों (एसआरओ) की मान्यता के लिए बुधवार को आवेदन आमंत्रित किए।

एसआरओ के रूप में मान्यता मिलने के बाद या परिचालन शुरू होने से पहले के एक साल में न्यूनतम दो करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए। गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र के लिए अधिकतम दो एसआरओ को मान्यता दी जाएगी।

आरबीआई ने अपनी विनियमित संस्थाओं के लिए एसआरओ को मान्यता देने के लिए मार्च में रूपरेखा जारी की थी। इस रूपरेखा में उद्देश्य, दायित्व, पात्रता मानदंड, संचालनक मानक और आवेदन प्रक्रिया का जिक्र किया गया था।

केंद्रीय बैंक के मुताबिक, एसआरओ की तकनीकी विशेषज्ञता से नियमों की प्रभावशीलता बढ़ती है और वे तकनीकी एवं व्यावहारिक पहलुओं पर अपनी राय देकर विनियामक नीतियों को तैयार करने एवं संशोधन में भी मदद करते हैं।

आरबीआई ने एसआरओ के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए कहा, ‘एनबीएफसी क्षेत्र के लिए एसआरओ मुख्य रूप से निवेश और ऋण कंपनियों (एनबीएफसी-आईसीसी), आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और फैक्टर्स (एनबीएफसी-फैक्टर्स) की श्रेणियों में एनबीएफसी के लिए परिकल्पित हैं। हालांकि एसआरओ में एनबीएफसी की अन्य श्रेणियां भी सदस्य हो सकती हैं।’

केंद्रीय बैंक ने कहा कि मान्यता-प्राप्त एसआरओ में एनबीएफसी-आईसीसी, एचएफसी और एनबीएफसी-फैक्टर्स का अच्छा मिश्रण होना चाहिए।

इसके लिए आवेदन 30 सितंबर, 2024 तक दाखिल किए जा सकते हैं।

भाषा प्रेम प्रेम रमण

रमण