मुंबई, छह सितंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सहित तीन इकाइयों पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-आवास वित्त कंपनी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन क लिए जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एक अलग बयान में, रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने गोदरेज हाउसिंग पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर भी पांच लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
प्रत्येक मामले में, रिजर्व बैंक ने कहा कि यह दंड, नियामकीय अनुपालन में कमियों के कारण लगाया गया हैं और इसका मकसद कंपनियों के किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करने का नहीं है।
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