आरबीआई ने फास्टैग, एनसीएमसी में पैसे अपने आप जमा होने की व्यवस्था लागू की

आरबीआई ने फास्टैग, एनसीएमसी में पैसे अपने आप जमा होने की व्यवस्था लागू की

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  • Publish Date - August 22, 2024 / 09:06 PM IST,
    Updated On - August 22, 2024 / 09:06 PM IST

मुंबई, 22 अगस्त (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को अपने ई-मंजूरी ढांचे में संशोधन करते हुए फास्टैग एवं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) में अपने-आप पैसा जमा होने की मंजूरी दे दी।

मौजूदा ई-मंजूरी ढांचे के तहत ग्राहक के खाते से वास्तविक निकासी से कम-से-कम 24 घंटे पहले कटौती-पूर्व अधिसूचना की जरूरत होती है।

जून में आरबीआई ने घोषणा की थी कि फास्टैग और एनसीएमसी में राशि खुद-ब-खुद जमा होने की व्यवस्था को ई-मंजूरी ढांचे के तहत सुगम बनाया जाएगा।

रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र में कहा, ‘ई-मंजूरी ढांचे के तहत ग्राहक द्वारा निर्धारित सीमा से कम राशि होने पर फास्टैग और एनसीएमसी को अपने-आप राशि से लैस करने की सुविधा का निर्णय लिया गया है।’

इस सुविधा के लिए भुगतान आवर्ती (रेकरिंग) प्रकृति के होते हैं, लेकिन इसमें कोई नियत अवधि नहीं होती। ऐसे में यह कटौती-पूर्व अधिसूचना की शर्त से मुक्त होंगे।

भाषा प्रेम प्रेम रमण

रमण