आरबीआई ने एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के खिलाफ दिवाला कार्यवाही के लिए आवेदन दायर किया

आरबीआई ने एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के खिलाफ दिवाला कार्यवाही के लिए आवेदन दायर किया

आरबीआई ने एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के खिलाफ दिवाला कार्यवाही के लिए आवेदन दायर किया
Modified Date: January 30, 2025 / 04:53 pm IST
Published Date: January 30, 2025 4:53 pm IST

मुंबई, 30 जनवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की नयी दिल्ली पीठ के समक्ष आवेदन दायर किया है।

आरबीआई ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसने सोमवार को एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के निदेशक मंडल को प्रशासनिक चिंताओं और विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के कारण भंग कर दिया।

रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक राम कुमार को नयी दिल्ली स्थित कंपनी का प्रशासक नियुक्त किया है।

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केंद्रीय बैंक ने कहा कि एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए दिवाला और ऋण अक्षमता संहिता, 2016 के तहत आवेदन दायर किया गया है।

एविओम के निदेशक मंडल को हटाते हुए आरबीआई ने कहा था कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की सिफारिश के आधार पर की गई है।

आरबीआई ने एक अलग बयान में कहा कि उसने प्रशासक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है।

सलाहकार समिति के सदस्य- परितोष त्रिपाठी (पूर्व सीजीएम, भारतीय स्टेट बैंक), रजनीश शर्मा (पूर्व सीजीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा) और संजय गुप्ता (पूर्व एमडी और सीईओ, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस) हैं।

भाषा अनुराग अजय

अजय


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