रिजर्व बैंक ने भुगतान में चूक के कारण मार्गदर्शक फाइनेंशियल सर्विसेज का पंजीकरण रद्द किया

रिजर्व बैंक ने भुगतान में चूक के कारण मार्गदर्शक फाइनेंशियल सर्विसेज का पंजीकरण रद्द किया

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  • Publish Date - August 23, 2024 / 07:58 PM IST,
    Updated On - August 23, 2024 / 07:58 PM IST

मुंबई, 23 अगस्त (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऊंचे डूबे कर्ज (एनपीए) और ऋणदाताओं को पुनर्भुगतान में चूक के कारण लखनऊ मुख्यालय वाली मार्गदर्शक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का पंजीकरण रद्द कर दिया है।

आरबीआई ने कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करते हुए कहा कि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी एनबीएफसी-एमएफआई के लिए निर्धारित न्यूनतम नियामकीय शुद्ध स्वामित्व निधि पांच करोड़ रुपये और न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 15 प्रतिशत पर बनाए रखने में विफल रही।

वैधानिक लेखापरीक्षण के अनुसार, 31 मार्च, 2021 तक एनबीएफसी नकदी प्रवाह के मुद्दों का सामना कर रही थी और अपने ऋणदाताओं को 49.27 करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान में चूक कर रही थी।

केंद्रीय बैंक ने कहा, “इसके अलावा लेखापरीक्षकों ने पाया कि घाटे (187 करोड़ रुपये) और उच्च शुद्ध एनपीए (82.37 करोड़ रुपये) के कारण अनिश्चितता है, जो कंपनी के कारोबार चालू रखने की क्षमता पर संदेह पैदा करता है।’’

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बही-खाते को अंतिम रूप देने में देरी हुई। इसे लगभग सात महीने बाद 22 अक्टूबर, 2021 को अंतिम रूप दिया गया।

भाषा अनुराग अजय

अजय