आरबीआई ने विजयवाड़ा के दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द किया

आरबीआई ने विजयवाड़ा के दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द किया

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  • Publish Date - November 12, 2024 / 07:53 PM IST,
    Updated On - November 12, 2024 / 07:53 PM IST

मुंबई, 12 नवंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को विजयवाड़ा स्थित दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने पर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया।

आरबीआई ने कहा कि बैंक 12 नवंबर, 2024 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा। साथ ही, आंध्र प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि पर जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

आरबीआई ने कहा, “बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 95.8 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।”

डीआईसीजीसी ने 31 अगस्त, 2024 तक कुल बीमित जमाराशियों में से 9.84 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।

दुर्गा सहकारी शहरी बैंक का लाइसेंस रद्द करने के संबंध में आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के नियमों का पालन नहीं कर सका है।

इसमें कहा गया, “बैंक का चालू रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।”

भाषा अनुराग अजय

अजय