आरबीआई ने औरंगाबाद के अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित का लाइसेंस रद्द किया

आरबीआई ने औरंगाबाद के अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित का लाइसेंस रद्द किया

आरबीआई ने औरंगाबाद के अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित का लाइसेंस रद्द किया
Modified Date: April 22, 2025 / 10:22 pm IST
Published Date: April 22, 2025 10:22 pm IST

मुंबई, 22 अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसने औरंगाबाद स्थित अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

आरबीआई ने कहा कि अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि ऐसे में बैंक मंगलवार (22 अप्रैल, 2025) को कारोबार बंद होने के साथ ही बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा।

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महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने को कहा गया है।

बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये की राशि मिलेगी। इस तरह 91.55 प्रतिशत जमाकर्ता अपनी पूरी जमा राशि पा सकेंगे।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय


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