निर्यात, आयात लेनदेन पर युक्तिसंगत नियमों के प्रस्ताव से निर्यातकों को फायदाः फियो

निर्यात, आयात लेनदेन पर युक्तिसंगत नियमों के प्रस्ताव से निर्यातकों को फायदाः फियो

  •  
  • Publish Date - July 3, 2024 / 10:06 PM IST,
    Updated On - July 3, 2024 / 10:06 PM IST

नयी दिल्ली, तीन जुलाई (भाषा) निर्यातकों का कहना है कि आरबीआई का निर्यात एवं आयात लेनदेन को कवर करने वाले नियमों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव व्यापारियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाएगा।

केंद्रीय बैंक ने वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात एवं आयात के लिए दो जुलाई को मसौदा परिचालन दिशानिर्देश जारी किया। यह निर्यात से संबंधित 61 अधिसूचनाओं और आयात से संबंधित 62 अधिसूचनाओं का स्थान लेते हैं।

निर्यातकों के संगठन फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, ‘इस कदम से निर्यात-आयात प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने में मदद मिलेगी।’

मसौदा प्रस्ताव के मुताबिक, हरेक निर्यातक को निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक घोषणा देनी चाहिए जिसमें माल या सेवाओं के पूर्ण निर्यात मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि निर्दिष्ट की गई हो।

केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में ‘विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत विदेशी व्यापार का विनियमन, मसौदा विनियमन और निर्देश’ जारी किए हैं।

आरबीआई ने फेमा के तहत मसौदा नियमों पर टिप्पणियां मांगी हैं और एक सितंबर तक अधिकृत डीलर बैंकों को निर्देश दिए हैं।

सहाय ने कहा कि निर्यातकों को ‘सावधानी सूची’ में डालने से पहले निर्यातकों को बैंक की तरफ से सूचना देने का प्रस्ताव है। निर्यातकों का पक्ष सुनने से उस अंतर को दूर किया जा सकेगा जिसके कारण कुछ निर्यातकों को इस सूची में रखा गया है।

हालांकि फियो ने सुझाव दिया कि मसौदा अधिसूचना को नई विदेश व्यापार नीति के साथ तालमेल स्थापित करना चाहिए ताकि सभी वस्तुओं को व्यापारिक व्यापार के तहत अनुमति दी जा सके।

भाषा प्रेम

प्रेम रमण

रमण