Publish Date - June 30, 2020 / 12:10 PM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:27 PM IST
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साल 2014 में प्रधानमंत्री जन-धन योजना शुरू की थी। देश के लोगों के वित्तीय समावेशन के लिए यह एक राष्ट्रीय मिशन है ताकि लोग बैंकिंग, बचत और जमा खाता जैसी वित्तीय सेवाएं पा सकें। इस योजना का मकसद है कि देश की बड़ी आबादी जो पिछले 70 वर्षों से बैंकिंग से दूर थी, इस योजना के जरिए लोगों को बैंकिग के प्रति उत्साहित किया गया और उन्हें देश की अर्थव्यवस्था से सीधे तौर पर जोड़ा गया। इस योजना के तहत, बैंक ब्रांच या बिजनेस संपर्क रखने वाले लोगों के पास जाकर बैंक खाता खोला जा सकता है। इस लेख में पढ़िए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कौन खाता खोल सकता है और ये खाता खोलने के लिए क्या दस्तावेज जरूरी हैं।
खाता कौन खोल सकता है?
जाने प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता कौन खुलवा सकता है: कोई भी व्यक्ति जिसके पास भारतीय राष्ट्रीयता है वह इस योजना में खाता खुलवा सकता है। 10 साल से छोटे बच्चे का खाता भी खोला जा सकता है। ऐसे में बच्चे के संरक्षक खाते को संभाल सकते हैं। जिस के पास भी सरकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित आइडेंटिटी प्रूफ है वह खाता खोल सकता है।
जन धन योजना में खाता कैसे खोलें?
जन धन योजना में अधिकृत बैंकों की सूची देखें। आपको बैंक में बैंक मित्र या अधिकृत संस्था से संपर्क करना होगा। बैंक मित्र आपको खाता खोलने का फॉर्म दे देगा।
फॉर्म में क्या भरना होगा
आपको जन धन योजना में खाता खोलने के लिए यह फॉर्म भरना होगा। आईडी प्रूफ के साथ में आपको यह फॉर्म जमा करवाना होगा। एक आवेदन पत्र होगा जहां फॉर्म में आवेदक को ये जानकारियां भरनी होती है। बैंक विवरण: जहां बैंक खाता खोला जाना है उस बैंक ब्रांच का नाम, आवेदक के गाँव, कस्बे, ब्लॉक, ज़िला, राज्य का नाम, एसएसए कोड या वार्ड नंबर, विलेज कोड ता टाउन कोड
प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है. यदि पता बदल गया है, तो वर्तमान पते का स्व प्रमाणीकरण पर्याप्त है.
यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित में से कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) आवश्यक है: मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और नरेगा कार्ड. यदि इन दस्तावेजों में आपका पता है, तो यह पहचान और पता दोनों के साक्ष्य के रूप में काम कर सकता है.
यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्त कोई भी “आधिकारिक वैध दस्तावेज” नहीं है, लेकिन इसे बैंकों द्वारा कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो वह निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कर बैंक खाता खोल सकता है:
केंद्रीय / राज्य सरकार के विभागों, सांविधिक / नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी पहचान पत्र जिसमें आवेदक की फोटो हो;
व्यक्ति की विधिवत अनुप्रमाणित फोटो के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पत्र.
पीएमजेडीवाय योजना के अंतर्गत विशेष लाभ
जमाराशि पर ब्याज
रुपए 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर
कोई न्यूनतम शेष आवश्यक नहीं है
यह योजना लाभार्थी की मृत्यु पर देय रुपये 30,000/- का जीवन कवर प्रदान करती है बशर्ते पात्रता शर्त को पूरा किया गया हो.
पूरे भारत में पैसे का आसान अंतरण
सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त होगा.
6 महीनों के लिए खाते के संतोषजनक परिचालन के बाद, ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति होगी.
पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुंच
पीएमजेडीवाय के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावे का भुगतान तब होगा जब रुपे कार्ड धारक ने बैंक के अंदर (अर्थात बैंक ग्राहक/ रुपे कार्ड धारक ने उसी बैंक चैनल का उपयोग किया हो) तथा बैंक के बाहर (अर्थात् बैंक ग्राहक/रुपे कार्ड धारक ने अन्य बैंक के चैनलों का उपयोग किया हो) किसी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम, पीओएस, ई-कॉमर्स आदि चैनलों का उपयोग करते हुए न्यूनतम एक सफल वित्तीय अथवा गैर वित्तीय ग्राहक सेवा आधारित लेनदेन किया हो और वह लेनदेन दुर्घटना की तारीख से 90 दिन के भीतर हो तथा इसमें रुपे बीमा कार्यक्रम 2016-17 के अंतर्गत दुर्घटना की तारीख भी पात्र लेनदेन के लिए शामिल की जाएगी.
प्रति घर केवल एक, वरीयत: घर की महिला के खाते में रु. 5000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है.
पीएमजेडीवाय ओडी प्राप्त करने के लिए नियम एवं शर्तें
बीएसबीडी खाता,जो कम से कम छह महीने के लिए संतोषजनक ढंग से परिचालित किया गया है.
ओडी परिवार के केवल एक, वरीयत: घर की कमाने वाली महिला सदस्य के लिए उपलब्ध है.
डीबीटी / डीबीटीएल योजना / अन्य सत्यापित स्रोतों के तहत नियमित जमा होना चाहिए.
भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बीएसबीडी खाताधारक का किसी भी बैंक / शाखा के साथ कोई अन्य बचत खाता नहीं होना चाहिए.
आवेदक की आयु 18से 60वर्ष के बीच होनी चाहिए.
अवयस्क अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के ग्राहक पीएमजेडीवाय के तहत ओडी के लिए पात्र नहीं हैं.
केसीसी / जीसीसी उधारकर्ता पीएमजेडीवाय ओडी के लिए पात्र नहीं हैं.
एसएमएस के माध्यम से पीएमजेडीवाय-ओडी सुविधा का लाभ लेने वाले ग्राहक को सुविधा के समापन या बंद होने की स्थिति में जब कभी जो भी ब्याज,लागत,प्रभार आदि लगाए जाएं और ब्याज,लागत,प्रभारों आदि के साथ जो भी बकाया राशि हो चुकाने के लिए सहमत हैं. जब ग्राहक एसएमएस भेजकर सहमति देता है,तो उसे नियम एवं शर्तों का पालन करने के लिए उसके वचन के रूप में माना जाएगा और उसे बैंक के सिस्टम में संरक्षित किया जाएगा.