पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को दी ये नई सुविधा, डिपॉजिट के नियमों में किया बदलाव | Post office payment bank offers this new facility to customers, changes in deposit rules

पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को दी ये नई सुविधा, डिपॉजिट के नियमों में किया बदलाव

पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को दी ये नई सुविधा, डिपॉजिट के नियमों में किया बदलाव

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:02 PM IST
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Published Date: January 6, 2020 12:58 pm IST

नई दिल्ली। ग्राहकों को अच्छी सुविधा देने के लिए पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक ने एक नई सुविधा शुरू की है, इसके तहत पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (स्मॉल सेविंग अकाउंट) में खाता रखने वालों को डाक विभाग ने बड़ी राहत दी है। अब पोस्ट ऑफिस के किसी भी नॉन-होम ब्रांच में 25,000 रुपये से अधिक रकम का भी चेक जमा किया जा सकेगा। जो कि पहले नही होता था।

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विभाग ने एक ऑर्डर में बचत खाता, पब्लिक प्रविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSA) तथा रेकरिंग डिपॉजिट (RD) खातों में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट चेक स्वीकार करने की सीमा से जुड़े नियम को संशोधित किया गया है।

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गौरतलब है कि लोगों की शिकायत थी कि उन्हें किसी अन्य सीबीएस पोस्ट ऑफिस ब्रांच में पीपीएफ, आरडी तथा सुकन्या समृद्धि खातों में 25,000 रुपये से अधिक रकम का चेक जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद डाक विभाग ने नियम को संशोधित करने का यह कदम उठाया है।

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अधिकतम 25,000 की ही निकासी ऑर्डर के मुताबिक बचत खाते, आरडी, पीपीएफ तथा एसएसए खाते में क्रेडिट के लिए सीबीएस या कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस ब्रांच द्वारा जारी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक (POSB) का चेक अगर किसी पोस्ट ऑफिस में जमा किया जाता है तो उसे किसी भी दूसरे पोस्ट ऑफिस ब्रांच में स्वीकार किया जा सकता है।

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