नयी दिल्ली, 9 मार्च (भाषा) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा है कि कोविड-19 का टीका लगवाने के बाद पायलट और चालक दल के सदस्य (केबिन क्रू) 48 घंटे तक उड़ानों का परिचालन नहीं करेंगे।
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डीजीसीए ने मंगलवार को जारी सर्कुलर में कहा कि यदि टीकाकरण के 48 घंटे के बाद किसी तरह के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, तो उन्हें उड़ान सेवाओं की अनुमति दी जाएगी।
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पायलटों तथा चालक दल के सदस्यों की टीका लगवाने के बाद आधे घंटे तक टीकाकरण केंद्र में ही निगरानी की जाएगी। डीजीसीए ने कहा कि टीकाकरण के 48 घंटे तक चालक दल के सदस्य ‘चिकित्सकीय रूप से अयोग्य होंगे’।
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यदि 48 घंटे के बाद पायलटों में किसी तरह का लक्षण पाया जाता है, तो उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी। डीजीसीए ने कहा कि यदि टीका लगवाने के बाद 14 दिन से अधिक समय तक पायलट ‘अनफिट’‘ होते हैं, तो उड़ान की अनुमति से पहले उनकी विशेष चिकित्सा जांच की जाएगी।