(शीर्षक में शब्द ठीक करते हुए रिपीट)
नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एक जुलाई से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंशधारकों के लिए सौदे वाले दिन ही निपटान की अनुमति दे दी है।
पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एक बयान में कहा कि किसी भी निपटान दिवस पर सुबह 11 बजे तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अंशदान उसी दिन निवेश किया जाएगा और ग्राहकों को उसी दिन एनएवी (शुद्ध संपत्ति मूल्य) का लाभ मिलेगा।
बयान के अनुसार, अब तक, ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त योगदान का निपटान अगले दिन (टी+1) निवेश किया जाता है। इसका मतलब है कि पिछले दिन तक प्राप्त योगदान अगले दिन निवेश किया जाता है।
पीएफआरडीए ने कहा कि किसी भी निपटान दिवस पर सुबह 9:30 बजे तक प्राप्त योगदान को पहले से ही उसी दिन निवेश के लिए माना जाता था। अब, सुबह 11 बजे तक प्राप्त योगदान राशि भी लागू एनएवी के साथ उसी दिन निवेश किया जाएगा।
बयान के अनुसार, पीएफआरडीए ने ई-एनपीएस के लिए ‘पॉइंट ऑफ प्रजेंस’ (पीओपी), नोडल कार्यालयों और एनपीएस ट्रस्ट को सलाह दी है कि वे अपने एनपीएस परिचालन को संशोधित समयसीमा के अनुरूप करें ताकि समयबद्ध तरीके से ग्राहकों को लाभ मिल सके।
भाषा अनुराग रमण
रमण
रमण