PFRDA New Rule: NPS निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब निवेश की तारीख से ही मिलेगा इस खास सुविधा का लाभ…

PFRDA New System from July 1: NPS निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब निवेश की तारीख से ही मिलेगा इस खास सुविधा का लाभ

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  • Publish Date - June 30, 2024 / 05:30 PM IST,
    Updated On - June 30, 2024 / 05:30 PM IST

PFRDA New System from July 1: नई दिल्ली। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की गई है। वर्तमान में, PFRDA एनपीएस ग्राहकों को उसी दिन भुगतान का विकल्प प्रदान करता है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई ग्राहक किसी भी दिन सुबह 11 बजे से पहले निवेश करता है, तो उसका पैसा उसी दिन निवेश किया जाएगा और उसे उस दिन के नेट एसेट वैल्यू (NAV) से फायदा होगा।

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यह नई व्यवस्था 1 जुलाई से प्रभाव में आ जाएगा। कस्टोडियन बैंक से प्राप्त सहायता को अगले दिन (T+1) निवेश किया जाता था। इसका मतलब यह है कि आज प्राप्त शेयरों को अगले दिन निवेश किया गया। पीएफआरडीए ने ग्राहकों को तत्काल लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस और नोडल कार्यालयों को इन नई समयसीमाओं का पालन करने की सलाह दी है। यही कानून है पेंशन फंड नियामक और विकास संगठन का यह कदम NPS को म्यूचुअल फंड के बराबर लाता है।

जानें क्या है नियम?

पेंशन फंड नियामक और डेवलपमेंट अथॉरिटी का यह कदम NPS को म्यूचुअल फंड की बराबरी की ओर ले जाने वाला है। इससे NPS अकाउंट होल्डर को उसी दिन की NAV का लाभ मिलेगा, जो उनके पैसे को बढ़ाने में सहायक होगा। म्यूचुअल फंड में तीन बजे तक किए गए निवेश पर उसी दिन की NAV का लाभ मिलता है, जिस दिन बाजार गिरता है, उस दिन लोग आमतौर पर ज्यादा यूनिट्स के लिए निवेश करना चाहते हैं। NPS में भी सेम डे सेटलमेंट लागू होने से यह निवेश विकल्प भी आकर्षक हो जाएगा। PFRDA का यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि ट्रस्टी बैंक सुबह 11 बजे तक प्राप्त NPS योगदान उसी दिन इन्वेस्ट करें।

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इन बातों का रखना होगा ध्यान

PFRDA New System from July 1: सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के निकासी नियमों में बदलाव कर दिया है। इस संशोधन के बाद 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी भी EPS खाते से पैसे निकाल पाएंगे। देश में लाखों ऐसे EPS 95 स्कीम के मेंबर हैं जो पेंशन पाने के लिए 10 वर्षों तक लगातार स्कीम में योगदान करने के नियम के बावजूद बीच में ही स्कीम से बाहर आ जाते हैं। अभी तक 6 महीने या उससे अधिक समय तक योगदान करने वाले सदस्य ही इस विड्रॉल बेनेफिट का लाभ ले सकते थे। ऐसे में जो सदस्य छह महीने से कम समय तक योगदान करने के बाद स्कीम छोड़ देते हैं, उन्हें कोई विड्रॉल बेनिफिट नहीं मिलता था।

 

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