नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) पीसी ज्वैलर लिमिटेड ने शुक्रवार को ऋण चूक के बारे में कथित रूप से जानकारी नहीं देने से जुड़े एक मामले में सेबी के साथ समझौता किया। पीसी ज्वैलर ने बाजार नियामक को 7.23 करोड़ रुपये का भुगतान करके मामले को निपटाया।
इससे पहले आभूषण खुदरा विक्रेता ने एक निपटान आदेश के जरिये ”तथ्यों और कानून के निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना” उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को निपटाने का प्रस्ताव रखा था।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एलओडीआर (सूचीबद्धता दायित्व और खुलासा आवश्यकताएं) विनियमों के विभिन्न प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए पीसी ज्वैलर के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी और 29 फरवरी, 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
निपटान आदेश के अनुसार, ऋण चूक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने में विफल रहने या देरी करने के आरोपों के कारण पीसी ज्वैलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
भाषा पाण्डेय रमण
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)