Post Office Scheme New Rules: क्या आप भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए बड़े काम की खबर है। दरअसल, पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम में छोटा-छोटा निवेश करने के लिए अब परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मकसद ये जानना है कि पैन के साथ लिंक आधार लिंक है या नहीं। साथ ही ये चेक करना भी है कि आधार में दिया नाम और डेट ऑफ बर्थ सही है।
7 मई को जारी की थी एडवाइजरी
पिछले साल 1 अप्रैल 2023 से पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश के लिए पैन-आधार की डिटेल देने का नियम लागू हो चुका है। पोस्ट ऑफिस द्वारा 7 मई को एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें बताया है कि पैन वेरिफिकेशन से संबंधित Protean सिस्टम को 1 मई, 2024 को संशोधित किया गया है। यह सिस्टम आपके परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की वैलिडिटी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ क्रॉस चेक करके वेरिफाई करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आपका पैन आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। बता दें PAN वैरिफिकेशन सिस्टम Protean e-Gov Technologies सिस्टम से जुड़ा है, जिसमें अब बदलाव किए गए हैं। ऐसे में अगर दोनों में दी जानकारी में कोई अंतर पाया जाता है तो आप पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे।
नहीं कर पाएंगे इन योजनाओं में निवेश
अगर आपके दस्चावेजों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है या आप PAN वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आप PPF, NSC और अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा की अपना पैन और आधार को लिंक करवा लें। वरना आपको कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
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