नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (भाषा) नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ने 3.12 करोड़ रुपये का भुगतान कर बृहस्पतिवार को बाजार नियामक सेबी के साथ डिपॉजिटरी नियमों के कथित उल्लंघन से संबंधित एक मामले का निपटान कर लिया।
एनएसडीएल ने सेबी (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018 के तहत निर्दिष्ट नियमों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले को ‘तथ्यों के निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना’ निपटान करने का प्रस्ताव दिया था। इसके लिए उसने 3.12 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
प्रतिभूति डिपॉजिटरी एनएसडीएल पर 30 दिन के भीतर प्रतिभागियों और लाभकारी स्वामियों की शिकायतों का समाधान न करने और 28 अगस्त, 2023 से पहले और बाद में समान नियमों के तहत आचार संहिता के खंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगा था।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निपटान आदेश में कहा गया है, ‘‘निपटान शर्तों को स्वीकार करने और निपटान राशि की प्राप्ति को देखते हुए आठ फरवरी, 2024 को जारी कारण बताओ नोटिस के जरिये आवेदक के खिलाफ शुरू की गई तत्काल न्याय-निर्णय कार्यवाही का निपटारा किया जाता है।’’
सेबी को एनएसडीएल से 14 अक्टूबर को 3.12 करोड़ रुपये की निपटान राशि मिली।
एनएसडीएल को सितंबर के अंत में अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के लिए सेबी की मंजूरी मिली थी। डिपॉजिटरी ने जुलाई, 2023 में सेबी के समक्ष दस्तावेजों का मसौदा दाखिल किया था।
एनएसडीएल सेबी के पास पंजीकृत एक बाजार अवसंरचना संस्थान है जो भारत में वित्तीय और प्रतिभूति बाजारों को उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
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