नई दिल्ली। New Rule For Gold Hallmarking : सोना खरादने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप 30 मार्च के बाद सोना या सोने के गहने खरीदने जाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरुरी साबित हो सकती है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने सोना और सोने के गहने खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव किया है। इस मामले में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले सोने के गहने और कलाकृतियों को नहीं बेचा जा सकेगा। यानी 30 मार्च के बाद नए हॉलमार्क से सोना या गहने खरीद या बेच पाएंगे।
New Rule For Gold Hallmarking : बता दें मंत्रालय ने कहा कि ‘उपभोक्ताओं के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है। नए नियम के तहत एक अप्रैल से सिर्फ छह डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। इसके बिना सोना और सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे। साथ ही चार डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद हो जाएगी।’
31 मार्च 2023 के बाद जो 4 अंक का HUID(हॉलमार्क यूनिक आईडी) सोने के आभूषणों में हॉलमार्क के रूप में इस्तेमाल हो रहा था,उसकी बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।अब 6 अंक के अल्फान्यूमेरिक संख्या के साथ हॉलमार्क वाले आभूषण बेचे जा सकेंगे: निधि खरे, अतिरिक्त सचिव, कन्ज्यूमर अफेयर्स(03.03) pic.twitter.com/fzrRpblWRB
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 4, 2023
Read More : शिवसेना के दिग्गज विधायक का निधन, 95 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
New Rule For Gold Hallmarking : आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोने की हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाण पत्र है। यह 16 जून, 2021 तक स्वैच्छिक रूप से लागू था।आपकी जानकारी के लिए बता दें कई हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर ज्वैलरी की पहचान के लिए होता है। HUID नंबर छह अंकों वाला अल्फान्यूमेरिक कोड है, जिसकी मदद से उपभोक्ता को ज्वेलरी से संबंधित सभी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा ज्वैलर्स को इसकी जानकारी बीआईएस के पोर्टल पर भी अपलोड करनी होती है।