व्यक्तिगत गारंटर पर दिवला प्रक्रिया के खिलाफ पुंज की याचिका पर न्यायालय से केंद्र, एसबीआई को नोटिस

व्यक्तिगत गारंटर पर दिवला प्रक्रिया के खिलाफ पुंज की याचिका पर न्यायालय से केंद्र, एसबीआई को नोटिस

व्यक्तिगत गारंटर पर दिवला प्रक्रिया के खिलाफ पुंज की याचिका पर न्यायालय से केंद्र, एसबीआई को नोटिस
Modified Date: November 29, 2022 / 08:24 pm IST
Published Date: September 9, 2020 12:51 pm IST

नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ दिवाला शोधन प्रक्रिया (आईआरपी) की वैधानिकता को चुनौती देने वाली पुंज लॉयड के संस्थापक अतुल पुंज की याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आईबीबीआई से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने केंद्र, एसबीआई और दी इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) को नोटिस जारी कर पुंज द्वारा दायर की गयी याचिका पर पक्ष रखने को कहा।

अदालत ने पुंज एक अन्य ऐसी ही याचिका में भी नोटिस जारी किया जिसमें एसबीआई के बजाय एलएंडटी इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पक्ष है।

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पुंज ने दूसरी याचिका में भी आईबीबीआई नियमावली 2019 की वैधानिकता को चुनौती दी है।

पीठ ने नोटिस जारी करते हुए पुंज को वैसी किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जैसी राहत हाल ही में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के अध्यक्ष अनिल अंबानी को इसी तरह की याचिका में एक अन्य पीठ द्वारा दी गयी थी।

भाषा सुमन मनोहर

मनोहर


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