RBI Big Update: क्या आपका भी किसी बैंक में अकाउंट है और वह निष्क्रिय यानी बंद पड़ा हुआ है तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है। दरअसल, रिजर्व बैंक ने जानकारी दी है, कि अगर किसी खाते में दो साल से कोई लेनदेन नहीं हुई है या बैंक में खाते निष्क्रिय पड़े हैं तो अब से इन खातों पर मिनिमम बैलेंस न रखने पर कोई भी जुर्माना नहीं लगा सकते हैं। साथ ही वह खाता अब अगर निष्क्रिय हो गया है तो इस पर किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस न रखने का चार्ज बैंक नहीं लगा सकते हैं। कहा जा रहा है, कि ये नियम 1 अप्रैल से लागू होगा।
मिनिमम बैलेंस नहीं लगेगा कोई चार्ज
रिजर्व बैंक ने ये भी कहा कि अब बैंक स्कॉलरशिप राशि या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए बनाए गए खातों पर भी किसी तरह का मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं लगा सकते हैं। साथ ही बैंकों को सेविंग अकाउंट पर हमेशा ब्याज देते रहना होगा चाहे वह फिर निष्क्रिय ही क्यों न हो। सरकारी स्कीम वाले खातों में जीरो बैलेंस है तो भी उन्हें निष्क्रिय नहीं माना जाएगा। साथ ही मिनिमम बैलेंस जुर्माना भी नहीं लगेगा।
इस वजह से लिया फैसला
रिजर्व बैंक ने बैंकों में लावारिस पड़े खातों और बिना दावे वाली राशि को कम करने के लिए यह फैसला लिया है। इसके साथ ही लावारिस जमा राशि को उनके सही मालिकों/दावेदारों को वापस करने में भी मदद मिलेगी। इसके लिए बैंकों और रिजर्व बैंक की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं।
ग्राहकों को देनी होगी खातों के निष्क्रिय होने की सूचना
RBI के नए नियमों के अनुसार, बैंकों को ग्राहकों को SMS, लैटर या ईमेल के जरिए उनके खातों के निष्क्रिय होने की सूचना देनी होगी। बैंकों से यह भी कहा गया है कि यदि किसी निष्क्रिय खाते का मालिक जवाब नहीं देता है तो उस व्यक्ति से संपर्क करें जिसने अकाउंट होल्डर से परिचय कराया है या फिर जो उस खाते का नॉमिनी है उससे संपर्क किया जाए।