Publish Date - September 26, 2024 / 01:10 PM IST,
Updated On - September 26, 2024 / 01:10 PM IST
उच्चतम न्यायालय ने ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की याचिका पर विचार किया और आईआरपी को बायजूस के मामले से निपटने के लिए लेनदारों की समिति की बैठक के साथ आगे नहीं बढ़ने का दिया निर्देश।