उच्चतम न्यायालय ने ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की याचिका पर विचार किया और आईआरपी को बायजूस के मामले से निपटने के लिए लेनदारों की समिति की बैठक के साथ आगे नहीं बढ़ने का दिया निर्देश।
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