Publish Date - October 23, 2024 / 11:44 AM IST,
Updated On - October 23, 2024 / 11:44 AM IST
बायजू दिवालिया: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को लेनदारों की समिति के पास 158.9 करोड़ रुपये की निपटान राशि जमा करने का निर्देश दिया ।