Publish Date - October 23, 2024 / 11:40 AM IST,
Updated On - October 23, 2024 / 11:40 AM IST
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एड-टेक कंपनी बायजू के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी।