मशीनरी, बिजली उपकरण के नए सुरक्षा नियमों से एमएसएमई इकाइयों पर असरः रिपोर्ट

मशीनरी, बिजली उपकरण के नए सुरक्षा नियमों से एमएसएमई इकाइयों पर असरः रिपोर्ट

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  • Publish Date - September 9, 2024 / 04:59 PM IST,
    Updated On - September 9, 2024 / 04:59 PM IST

नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) शोध संस्थान जीटीआरआई ने सोमवार को कहा कि मशीनरी और बिजली उपकरणों के लिए हाल ही में जारी नए सुरक्षा नियमों की वजह से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई) खंड में घरेलू उत्पादन प्रभावित होगा और जरूरी उपकरणों के आयात में विलंब होगा।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने एक रिपोर्ट में इन नियमों के अनुपालन की समयसीमा बढ़ाने, चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन और उद्योग को नियमों से निपटने में मदद करने के लिए सरकारी समर्थन बढ़ाने का सुझाव दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, बड़ी कंपनियों के पास नए सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए संसाधन हो सकते हैं, लेकिन एमएसएमई उद्यमों के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के इस आदेश का पालन करना खासा चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

इन चुनौतियों में वित्तीय, तकनीकी और बुनियादी ढांचे की बाधाएं शामिल हैं, जो छोटे व्यवसायों के लिए नियमों के अनुपालन को एक महत्वपूर्ण बोझ बनाती हैं।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 28 अगस्त को मशीनरी और बिजली उपकरण सुरक्षा (सर्वव्यापी तकनीकी विनियमन) आदेश, 2024 पेश किया था। इसे 28 अगस्त, 2025 से लागू होना है।

जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि नए नियमों से मशीनरी एवं बिजली उपकरणों के विनिर्माताओं, खासकर एमएसएमई इकाइयों पर दूरगामी असर पड़ने की आशंका है। इस क्षेत्र के अनुमानित 1,50,000 विनिर्माताओं में से 90 प्रतिशत एमएसएमई ही हैं।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय