NPS Withdrawal New Rule: एनपीएस ग्राहकों के लिए बदलने जा रहा नियम, जानें किसे होगा फायदा और किसे लगेगा झटका

New rule of NPS Withdrawal from January 1 एनपीएस के ग्राहकों के लिए पार्शियल विड्रॉल नियम बदलने जा रहा है।

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  • Publish Date - December 26, 2022 / 10:01 PM IST,
    Updated On - December 26, 2022 / 10:01 PM IST

New rule of NPS Withdrawal: नई दिल्ली। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पैसा निकालने वाले का नियम बदलने वाला है। दरअसल, एनपीएस के ग्राहकों के लिए पार्शियल विड्रॉल नियम बदलने जा रहा है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए (PFRDA) ने इसे लेकर एक नया आदेश जारी किया है।

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पीएफआरडीए के मुताबिक सरकारी क्षेत्र के सभी ग्राहकों (केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय) के ग्राहकों को अब पार्शियल विड्रॉल के लिए अपना एप्लिकेशन अपने नोडल ऑफिसर के पास ही जमा करना होगा।

सेल्फ डेक्लरेशन से पार्शियल विड्रॉल के लिए ऑनलाइन अनुरोध

पीएफआरडीए ने कोरोना महामारी के मद्देनजर जनवरी 2021 में एनपीएस ग्राहकों को सेल्फ डेक्लरेशन के माध्यम से पार्शियल विड्रॉल के लिए ऑनलाइन अनुरोध की अनुमति दी थी। उस समय कहा गया था कि कोविड महामारी से निपटने के लिए विशेष छूट के रूप में ग्राहकों के लिए सेल्फ डेक्लरेशन के माध्यम से आंशिक निकासी की अनुमति दी जा रही है।

पीएफआरडीए ने जारी किया सर्कुलर

New rule of NPS Withdrawal: पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने 23 दिसंबर, 2022 को जारी एक सर्कुलर में कहा, “कोरोना महामारी से संबंधित नियमों को खत्म करने के बाद और लॉकडाउन के नियमों में छूट के साथ यह तय किया गया है कि सभी सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों (केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय) को एनपीएस से अपनी आंशिक निकासी से जुड़े अनुरोध को अपने संबंधित नोडल ऑफिस में जमा करना होगा।”

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क्या हैं NPS में पार्शियल विड्रॉल के लिए नियम-

  • कम से कम 3 साल के लिए एपीएस में हो निवेश।
  • सब्सक्राइबर के कुल योगदान से 25 फीसदी विड्रॉल।
  • सब्सक्रिप्शन अवधि में कुल 3 बार विड्रॉल संभव।
  • पार्शियल विड्रॉल कुछ अहम वजहों से संभव है।

 

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