नयी दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा) नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने 30 सितंबर तक या उससे पहले संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) के भुगतान पर पांच प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है।
शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह छूट सरकारी संपत्तियों के सेवा शुल्क पर भी उपलब्ध है।
बयान में कहा गया, “आकलन सूची एनडीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। संबंधित करदाता स्वामित्व वाली संपत्ति का विवरण देखने के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं।”
भाषा अनुराग अजय
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