एनसीएलटी ने जी-सोनी विलय पर आदेश वापस लिया, योजना वापस लेने की अनुमति दी

एनसीएलटी ने जी-सोनी विलय पर आदेश वापस लिया, योजना वापस लेने की अनुमति दी

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  • Publish Date - September 14, 2024 / 07:08 PM IST,
    Updated On - September 14, 2024 / 07:08 PM IST

नयी दिल्ली, 14 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के विलय को मंजूरी देने वाले अपने आदेश को वापस लेने की अनुमति दे दी है और इस संबंध में पारित अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया है।

एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने 10 अगस्त, 2023 को पारित अपने आदेश को पिछले हफ्ते वापस ले लिया था, जिसमें उसने ज़ी एंटरटेनमेंट के सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ विलय को मंजूरी दी थी।

पीठ ने कहा कि निपटान समझौते के कारण पार्टियों ने योजना को वापस लेने के लिए ‘पारस्परिक रूप से सहमति’ जताई है और निदेशक मंडल ने विलय की योजना को वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया है।

एनसीएलटी के आदेश में कहा गया है, “तदनुसार, यह पीठ विलय की योजना को वापस लेने की अनुमति देती है और सी.पी. (सीएए) संख्या 209/2022 में दिनांक 10 अगस्त, 2023 के आदेश को वापस लेती है।”

इसकी एक प्रति बृहस्पतिवार को जी द्वारा शेयर बाजार को साझा की गई।

भाषा अनुराग पाण्डेय

पाण्डेय